छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला सरकारी नौकरी का रास्ता, आरक्षक के 36 पदों पर होगी भर्ती
साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों के लिए पहले से लागू है 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता और मजबूत हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य सेना में सेवा के दौरान हासिल अनुभव, अनुशासन और दक्षता का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में लेना है।
राज्य सरकार पूर्व में ही आरक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत पात्रता संबंधी जानकारी संबंधित विभाग की अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी।
आदिम जाति विकास विभाग का भी बदलेगा नाम
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा। यह बदलाव प्रशासनिक नियमों में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक पदों पर भर्ती का निर्णय ऐसे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान प्रशिक्षण और अनुशासन हासिल किया है। सरकार का मानना है कि इन युवाओं के अनुभव का उपयोग राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों ने फैसलों की जानकारी दी।
कुल मिलाकर, साय कैबिनेट के फैसले को पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। अब युवाओं की नजर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और विभाग की ओर से जारी होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों पर रहेगी।