रायपुर

CHHATISGARH:अनलॉक 04 के संबंध में कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी,

रायपुर 31 अगस्त। अनलॉक-4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी दिशा- निर्देश छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। यह निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसे परिपालन में सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए निजी आयोजन सामान्यतः न किए जाने के लिए जनसाधारण को सलाह दी जाए। आयोजन आवश्यकता हो तो शारीरिक दूरी, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो। आपको बता दें दो दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किया है।

ई-पास की अनिवार्यता खत्म.

अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने प्रदेश के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं पर लगी रोक को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि स्कूल- कालेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे।

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