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अनलॉक 4.0 के लिए गाइड लाइन जारी,शर्तों के साथ राजनैतिक, सामाजिक आयोजनों को मंजूरी, स्कूल प्रबंधन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ कर पाएंगे काम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक सिंतबर से लागू अनलॉक 4.0 के गाइड लाइन की घोषणा कर दी है. इसमें जहां राज्यों को स्कूलों को ऑनलाइन टीचिंग के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ को बुलाए जाने की सहमति दी गई है. इसके अलावा सामाजिक, राजनैतिक, खेल और अकादमिक आयोजनों में सौ लोगों की भागीदारी को भी अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा और भी रियायतें दी गई हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 4.0 के लिए जारी गाइडलाइन में सबसे पहले 7 सितंबर से कोरोना के एसओपी का पालन करते हुए मेट्रो रेल के क्रमिक परिचालन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 21 सितंबर से सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन को मंजूरी दी गई है, बशर्ते उसमें शामिल होने वालों की संख्या सौ से ज्यादा न हो. 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर को शुरू करने की इजाजत दी गई है.

इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सहमति से 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. लेकिन राज्य 21 सितंबर से कन्टेनमेंट जोन से बाहर स्थित शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन टीचिंग या टेली काउंसलिंग और जुड़े कार्यों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकते हैं.

कन्टेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पालकों से लिखित में सहमति लेनी होगी. इसके अलावा 21 सितंबर से आईटीआई जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से पंजीकृत तकनीकी शिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है.

शोध या फिर तकनीकी और व्यापसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थाऩों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृह मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके अलावा स्विमिंग पूल, सिनेमा हाल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और अन्य समान जगहों के अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को छोड़कर अन्य गतिविधियों की छूट प्रदान की गई है. कन्टेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन लागू रहेगा.

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