महासमुंद
लाकडाउन प्रतिबन्धों में छूट,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,सुबह 8 से शाम 7 तक खुलेंगी दुकानें

महासमुंद 6 अगस्त।कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने एक आदेश जारी कर लाकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क उपयोग किया जाना अनिवार्य किया है।
आदेश में कलेक्टर श्री गोयल ने बताया गया है कि सभी लोगों को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर अन्य व्यवासायिक दुकान सुबह 8बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। पढ़े आदेश