ज़िले के नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के भीतर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा खोलने एवं बन्द होने का नया समय निर्धारित कलेक्टर ने जारी किया आदेश

महासमुंद। ज़िले में कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब महासमुंद ज़िले के नगरीय सीमाक्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकाने अब सुबह 6 बजे से खोलने और शाम 6 बजे तक दुकानों को बंद करने का पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया गया है।
महासमुंद कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने दो वर्गो में व्यापारी प्रतिष्ठानो,दुकानों, ठेला गुमटी और रेस्टोरेंट का बंटवारा कर नया समय निर्धारित किया है। सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक डायनिग, टेक अवे एवं होम डिलेवरी की सुविधा होगी।
हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे। दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा। कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा।नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।