अपराधमहासमुंद

महासमुंद/पटेवा:ग्राम पंचायत में गलत तरीके से आवास स्वीकृत कराकर लगाये गए बिल जानकारी मांगा सरपंच एवं उसका पुत्र जाति सूचक अश्लील गाली कर जान से मारने की धमकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

महासमुंद/पटेवा। दिनांक 17/02/2021 को प्रार्थी खेमलाल ध्रुव पिता महेशराम ध्रुव उम्र 46 साल सा. गोंगल थाना पटेवा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक घटना 16/02/21 के 14:30 बजे ग्राम के सरपँच रूपलाल पटेल द्वारा ग्राम पंचायत में गलत तरीके से आवास स्वीकृत कराकर लगाये गए बिल के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा गया था जिस बात को लेकर आरोपी सरपंच रूपलाल पटेल एव उसका पुत्र रोहित पटेल तथा लोकनाथ साहू, देवनारायण साहू के द्वारा प्रार्थी एवँ हितेश्वर ध्रुव,लोहित पटेल को जाति सूचक अश्लील गाली गुफ़्तार कर हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया तथा मोबाईल को तोड़ दिया जिस पर से आरोपियों के विरुद्ध थाना पटेवा में अपराध धारा 294,323,506,427,44 IPC 3(1)(ध),3(2)(V)(क) STSC Act कायम कर एसडीओपी पिथौरा के द्वारा विवेचना किया जा रहा था

की दिनांक 23/03/21 को पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन एव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के मार्गदर्शन में आरोपी (1)रूपलाल पटेल पिता स्व. चित्रसेन पटेल उम्र 53 साल(2) रोहित पटेल पिता रूपलाल पटेल उम्र 36 साल(3) लोकनाथ साहू पिता स्व. रेखराम साहू उम्र 49 साल (4) देवनारायण साहू पिता स्व. रेखराम साहू उम्र 44 साल सभी साकिनान गोंगल थाना पटेवा को आज दिनाक 23/03/21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।

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