हत्या के आरोपियों को 24 घण्टे के भीतर पुलिस ने धर दबोचा
अज्ञात युवक की लाश मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर दिया कार्यवाही को अंजाम

तिल्दा नेवरा। तिल्दा नेवरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 नवंबर को तिल्दा नेवरा वार्ड 21 के पार्षद नरोत्तम यदु ने पुलिस को सूचना दी कि पंचवटी नर्सरी के पास एक अज्ञात पुरुष मृत अवस्था मे पड़ा हुआ है।
सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर कार्यवाही पंचनामा में लिया। अज्ञात पुरुष की लाश की शिनाख्त कैलाश ध्रुव पिता धन साय ध्रुव उम्र 30 वर्ष निवासी सरोरा के रूप में की गयी। पुलिस द्वारा शव पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम कराया गया। शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक के सिर तथा शरीर में अंदरूनी चोट व हड्डी की चोट होने से मृतक की मृत्यु होना बताया गया। प्रारम्भिक दृष्टि से मृत्यु का हत्यात्मक प्रकृति का होना पाए जाने पर धारा 302 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी शरद चंद्रा ने अपने चितपरिचित अंदाज में तेजी से एक्शन लेते हुए टीम का गठन किया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। पूछताछ में साक्षियों से ज्ञात हुआ की मृतक शराब दुकान बगदई सासाहोली के पास स्तिथ दीना सिंधी की चखना दुकान में काम करता था। घटना के पूर्व दीना सिंधी और मृतक के बीच दुकान से सामान निकाल लेने की बात लर विवाद की जानकारी सामने आई। दीना उस दिन मृतक की तलाश कर रहा था। जिसे 03 नवम्बर की शाम आरोपी कर साथी लक्की शर्मा निवासी सरोरा द्वारा अपनी मोटर सायकल से अटल आवास तिल्दा लाये जाने की जानकारी मिली।
प्रकरण में संदेहीयो दिनेश उर्फ़ दीना, थानेश उर्फ़ पप्पू, जयमोहन उर्फ़ लक्की शर्मा, सागर निर्मलकर, शंकर बघेल, तथा राजेश्वर उर्फ़ सोमू निषाद को हिरासत में लेकर गवाहान के सामने पूछताछ की गई। आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक कैलाश ध्रुव द्वारा दीना सिंधी के चखना दुकान का सामान निकाल ले जाने के सन्देह पर लक्की शर्मा द्वारा ग्राम सरोरा से अटल आवास लेकर सामान के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। साथ ही मृतक को हाथ, घुसा, थप्पड़, लात से तथा डंडो से मारपीट की गई जिसर कैलाश को गम्भीर चोट आई जिससे उसकी मौत हो गयी। जिसके बाद आरोपी लाश को छोड़कर भाग निकले।
पुलिस द्वारा संदेहियों का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत कथन लेखबद्ध किया गया एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं डंडे आदि को आरोपियों से जप्त किया गया। वही प्रकरण में संकलित साक्ष्य पर मृतक को उसके गांव से लाकर अटल आवास तिल्दा में मारपीट करना जिससे मृतक को आयी अंदरूनी चोटो से मृतक की मृत्यु होने से प्रकरण में धारा 147, 148, 149 व 365 भादवि का भी घटित होना पाकर उक्त धारा बढ़ाई गयी। आरोपियो के खिलाफ सबूत सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। वही गिरफ्तारी की सुचना उनके परिजनों को दी गयी है। आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर अजय यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तारकेश्वर पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जे पी ऐन के मार्गदर्शन में उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक शरद चंद्रा के नेतृत्व में उप निरिक्षक विक्रांत सुरेश सिंह, सउनी राजभूषण सिंह, प्र आर हीरेन्द्र वर्मा, भुनेश्वर साहू, शौकीलाल, आरक्षक जीतेन्द्र साहू, महेंद्र वर्मा, छोटूराम देवांगन, शैलेन्द्र डहरिया, संदीप सिंह, आलोक शर्मा के द्वारा रिपोर्ट के तत्काल पश्चात गिरफ्तार करने में सफलता मिली