रायपुर

गुटखा घोटाले का भंडाफोड़ : सितार ब्रांड निर्माता गुरूमुख जुमनानी गिरफ्तार, करोड़ों रु. का कर अपवंचन हुआ उजागर

रायपुर : राज्य कर (जीएसटी) विभाग ने बड़े पैमाने पर गुटखा कारोबार में चल रहे घोटाले का खुलासा करते हुए सितार ब्रांड के गुटखा निर्माता गुरूमुख जुमनानी को गिरफ्तार कर लिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि जुमनानी पिछले चार वर्षों से बिना जीएसटी पंजीकरण के गुटखा का उत्पादन कर करोड़ों रुपये का कर अपवंचन कर रहा था।

जीएसटी विभाग की 25 और 27 जून 2025 की जांच में यह मामला उजागर हुआ। जांच में पता चला कि 2021 से लगातार सितार गुटखा अवैध रूप से निर्मित और बाजार में बेचा जा रहा था। विभाग द्वारा जारी समन के बावजूद जुमनानी दो महीने तक उपस्थित नहीं हुआ।

जांच के अनुसार, जुमनानी ने अप्रैल 2021 से सितम्बर 2022 तक राजनांदगांव के ग्राम मनकी और खैरागढ़ के ग्राम ठेलकाडीह में, जनवरी 2023 से जून 2023 तक रायपुर के मंदिर हसौद एवं भनपुरी में तथा जुलाई 2023 से जून 2025 तक दुर्ग के बाईरडीह, जोरातराई और गनियारी क्षेत्र में फैक्ट्रियां संचालित कीं। प्रशासनिक छापों से बचने के लिए उन्होंने फैक्ट्री का स्थान हर महीने बदलते रहे और माल को विभिन्न नामों से छिपाकर बाजार में बेचा।

जांच में यह भी पाया गया कि जुमनानी ने अपने बेटे सागर जुमनानी के नाम से दुर्ग में ‘कोमल फूड’ सुपारी गोदाम संचालित किया। सुपारी को गुटखे में बदलकर बेचा जाता था, जबकि कागजों में केवल सुपारी की बिक्री दिखायी जाती थी। सुपारी पर 5% जीएसटी जबकि गुटखे पर 28% तथा 204% तक का सेस लागू होता है। इस तरह सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

पूर्व में मार्च 2024 में विभाग ने दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी कर 50 लाख रुपये का टैक्स वसूला था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की सुपारी जब्त की थी।

जांच से यह भी सामने आया कि जुमनानी फैक्ट्री में मध्यप्रदेश के युवकों को बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाता था। मजदूरों को रातभर काम करना पड़ता था और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।

राज्य कर (जीएसटी) विभाग ने 23 सितम्बर 2025 को जुमनानी को जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया। विभाग ने बताया कि आरोपी प्रतिदिन लगभग 25 लाख रुपये मूल्य का गुटखा तैयार कर विक्रय करता था और पिछले चार वर्षों से जारी अवैध कारोबार के आधार पर अपवंचित कर की गणना की जा रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर चोरी, अवैध कारोबार और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। ऐसे मामलों में न केवल टैक्स वसूला जाएगा बल्कि आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

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