छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियां बेचना हुआ महंगा, अब हर नाम ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियां बेचना गाड़ी मालिकों के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने वाहन अंतरण (नाम ट्रांसफर) पर टैक्स लगाने का नया नियम लागू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 2025 को विधानसभा से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत—
गैर परिवहन यान (निजी गाड़ियां) बेचने पर वाहन के मानक मूल्य का 1% शुल्क लगेगा।
परिवहन यान (मालवाहक वाहन) बेचने पर यह शुल्क 0.5% होगा।
हर बार गाड़ी बिकने पर देना होगा शुल्क
सरकार का खजाना अब गाड़ियों की हर बिक्री पर भरेगा। यानी, यदि किसी कार की कीमत 10 लाख रुपए है और उसका नाम ट्रांसफर किया जाता है, तो 10 हजार रुपए टैक्स भरना होगा। यही नहीं, गाड़ी जितनी बार बिकेगी, उतनी बार शुल्क लिया जाएगा।
कंस्ट्रक्शन वाहनों पर भी असर
संशोधन के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहन जैसे लोडर, डंपर, मोबाइल क्रेन, बेकहो लोडर आदि पर अब पंजीयन के समय ही लाइफटाइम टैक्स देना होगा। यदि बाद में स्वामित्व बदला तो वाहन मूल्य का 0.5% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
इस नए नियम से सरकार की आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन पुरानी गाड़ियां बेचने वाले वाहन मालिकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।