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नाबालिग से रेप केस में फंसे क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

मिडिया रिपोट्स के अनुसार कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने दलील दी कि इससे पहले गाजियाबाद में भी एक लड़की ने इसी तरह का मामला दर्ज कराया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के मामलों में एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रहा है।

सांगानेर थाना प्रभारी अनिल जैमन ने बताया कि पीड़िता जयपुर की रहने वाली है और करीब दो साल पहले क्रिकेट के जरिए यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि उस समय वह नाबालिग थी और यश ने उसे क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद IPL 2025 के दौरान भी जयपुर के एक होटल में बुलाकर उसके साथ फिर से रेप किया गया। पुलिस ने इस मामले में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि यश दयाल पहले भी विवादों में रह चुके हैं। दो साल पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी स्टोरी पोस्ट की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि ये स्टोरी उन्होंने पोस्ट नहीं की थी। यह मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है और अगली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी।

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