सरायपाली: पंचायत सचिव सूचना के अधिकार अधीनीयम को बनाया मजाक नहीं दी पूरी जानकारी

सरायपाली: सूचना के अधिकार ( R T I ) अधीनीयम का बनाया जा रहा है मजाक, जानकारी देने के नाम पर अधुरा दस्तावेज आवेदक को दिया जा रहा है ताजा मामला महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लाक का है जहां आवेदक जय कुमार सारथी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन ग्राम पंचायत जंगलबेडा जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुंद ( छ. ग. ) को जानकारी हेतु जन सूचना अधिकारी को लगाया गया था लेकिन जानकारी देने के नाम पर आवेदक को अधुरा दस्तावेज उपलब्ध कराया गया आवेदक ने बताया कि ग्राम पंचायत जंगलबेडा में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 14 वें वित्त सन 2018 – 2019 दो वर्ष में पंचायत विकास के नाम पर खर्च की गई राशि का बिल वाउचर व पंचायत प्रस्ताव की छाया प्रति की मांग की गई.
लेकिन समय सीमा में पंचायत जन सूचना अधिकारी ( सचिव ) द्वारा जानकारी नहीं देने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपील जनपद पंचायत सरायपाली में किया गया जनपद पंचायत सरायपाली प्रथम अपीलीय अधिकारी के नोटिस के बाद जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आवेदक जय कुमार सारथी को निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराया गया किंतु जानकारी के नाम पर एक वर्ष का जानकारी आवेदक को दे दिया गया जब की आवेदक ने दो वर्ष की जानकारी के लिए आवेदन किया था सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आवेदक को सिर्फ 2018 का बिल आवेदक के हाथ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से थमा देना कहां तक सही है या यूं कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है.
पंचायत कर्मचारी व पंचायत को किसी भी कार्यवाही का दर या भय नहीं है यू कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को निडर तरीके से पंचायत में अंजाम दिया जा रहा है। आवेदक ने बताया कि अब आगे की कार्यवाही के लिए वह जिला सी.ई.ओ. जिला कलेक्टर , पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, के समक्ष शिकायत कर जांच की मांग करेगा, तथा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग भी जाने की तैयारी कर रहा है बरहाल अब देखना होगा कि कब तक पंचायत कर्मचारी अपने मनमानी तरीके से शासकीय पैसे को आहरण कर दुरुपयोग करते रहेंगे