CHHATTISGARH : अब 15 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 14,कलेक्टर ने जारी किये नए आदेश पढ़े पूरी खबर

जांजगीर। मंगलवार को जांजगीर-चापा जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद इस अवधि में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को प्रशासन को जानकारी देना अनिवार्य होगा। बता दें आज प्रदेश में 701 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है. जिसमे जिला रायपुर से 205, दुर्ग से 92, रायगढ़ से 63, बस्तर व राजनांदगांव से 48-48, बिलासपुर से 44, बालोद से 34, कोरबा से 21, नारायणपुर से 20, जशपुर से 19, कांकेर से 18, सुकमा से 16, जांजगीर-चांपा से 15, बीजापुर से 12, सरगुजा से 11, सूरजपुर से 09, कोरिया, दंतेवाड़ा व गरियाबंद से 04-04, कबीरधाम से 03, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बलरामपुर, कोण्डागांव से 02-02, मुंगेली से 01-01 मरीज शामिल है|
मंगलवार को पाए गए सभी पॉजीटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है। वहीं 249 मरीज स्वस्थ होने उपरांत डिस्चार्ज किये गए है. बुलेटिन के मुताबिक 8 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है. बता दें कि अब प्रदेश में एक्टिव मरीजो की संख्या 5721 है.