जुआ खेलते पकडे 06 जुवाड़ीयो को सरायपाली पुलिस ने पकड़ा

महासमुंद 04 अगस्त। प्रुफुल्ल कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार एवं श्रीमति मेघा टेम्बुलकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया महासमुंद के निर्देशानुसार एवं श्रीमान विकास पाटले SDOP महोदय सरायपाली के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरायपाली निरीक्षक मल्लिका तिवारी व सायबर सेल प्रभारी संजय सिंह राजपूत द्वारा क्षेत्र में लाकडाउन का पालन कराने व अवैध शराब ,जुआ, सट्टा पर सतत निगरानी रखी जा रही है एवं सतत कार्यवाही किया जा रहा है

दिनांक 03.08.2020 को सायबर सेल के कर्मचारीओं द्वारा सूचना दी गयी कि कुटेला के पास पचरी घाट में कुछ व्यक्ति हार जीत का दांव लगाकर 52 पत्ती तास से काटपत्ती नामक जुआ खेलते पकडे गये है कि सूचना मिलते ही सा0उ0नि0 बसन्त पाणिग्राही, हमराह स्टाफ आर0 59,556 एवं गवाहो को लेकर मौके पर जाकर तस्दीक किया मौके पर सायबर सेल के आरक्षक हेमन्त नायक,संदीप भोई,युगल पटेल,योगेंद्र दुबे,ललित यादव,त्रिनाथ प्रधान हाजिर मिले एवं जहां आरोपीगण द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन करते हुये झुण्ड बनाकर तालाब के पचरी घाट में एक बजारू चार्जिंग लाईट में 52 पत्ती तास से हारजीत का दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेलते पकडे गये थे कि जुआरियान 1- सीयाराम चौधरी पिता जीवनलाल चौधरी उम्र 39 वर्ष साकिन कुटेला थाना सरायपाली, 2- रामलाल पटेल पिता पदमन पटेल उम्र 58 वर्ष साकिन कुटेला थाना सरायपाली, 3- हीरालाल यादव पिता ब्रम्हा यादव उम्र 40 वर्ष साकिन कुटेला सरायपाली, 4- राजेश साहू पिता शंभुलाल साहू उम्र 31 वर्ष साकिन कुटेला थाना सरायपाली, 5- दिलीप मांझी पिता झप्पीलाल मांझी उम्र 39 वर्ष साकिन कुटेला थाना सरायपाली, 6- खेमराज चौधरी पिता लक्ष्मण चौधरी उम्र 41 वर्ष साकिन जोगनीपाली थाना सरायपाली जिनके पास एवं फड से कुल जुमला 24,110व रूपये एवं 52 पत्ती तास तथा बजारू चार्जिंग लाईट को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन जप्त किया गया ।
आरोपीगण जिला दण्डाधिकारी महोदय महासमुंद द्वारा जारी धारा 144 जा0फौ0 के तहत निषेधाज्ञा लाकडाउन की जानकारी रखते हुए अपने निवास से निकलकर एक झुंड में कुटेला तालाब के पचरी में बैठकर 52 पत्ती तास से काटपत्ती नामक जुआ खेलते पाये गये तथा उक्त आदेश का अवज्ञा कर मानव जीवन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर मानव जीवन के लिए खतरनाक कोरोना वायरस जैसे रोग का संक्रमण फैलाने की प्रबल संभावना को उत्पन्न किये हैं। उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट एवं धारा 188,269,270 भादवि की परीधि में आने से आरोपीगण को मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के समय सदर पर गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।