
बसना/सरायपाली। अनुविभाग के ग्राम गढ़फुलझर निवासी 80 वर्षीय लकवा ग्रस्त वृद्ध की बेशकीमती जमीन को औने पौने दाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। भू माफिया, जमीन दलाल एवं राजस्व अफसरों के गठजोड़ के आगे बेबस परिवार न्याय के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाता फिर रहा है। मगर उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। यहां तक उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी लोग दलाली करने लगे हैं। वृद्ध रेशमलाल की पुत्री शैलबाला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की जांच करने एसआईटी टीम गठित करने की मांग की है।
शैलबाला का आरोप है कि उसके वृद्ध पिता रेशमलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि रकबा 0.17 हेक्टेयर क्रेता विनायक राइस मिल का मालिक पवन कुमार अग्रवाल ग्राम बसना, रकबा 0.12 हेक्टेयर क्रेता मोहसिन दल्ला ग्राम बसना, रकबा 0.02 हेक्टेयर क्रेता गजेंद्र ग्राम बसना द्वारा दिनांक 06.12.2021 को जमीन दलाल देवेंद्र डड़सेना के माध्यम से रजिस्ट्री कराया गया है। उनका यह भी आरोप है कि उनके वृद्ध पिता को बिना कोई राशि दिए भूमि की रजिस्ट्री करा लिया गया है। फर्जी विक्रय पत्रक सम्पादित करने वालों को सजा दिलवाने एवं अपने वृद्ध माता-पिता को न्याय दिलाने के लिए महिला असाहय रूप से दर-दर की ठोकरें खाते फिर रही है।
आवेदिका शैलबाला पिता रेशमलाल निवास ग्राम गौरमाल तहसील झारबंद जिला बरगढ़ ओड़िसा हाल मुकाम गढ़फुलझर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि रेशमलाल पिता दशरथ पांड़े उम्र 82 वर्ष ग्राम गढ़फुलझर तहसील बसना के निवासी है। वर्तमान में वे लकवा ग्रस्त है तथा चलने, फिरने एवं बोलने में असमर्थ है तथा उन्हें अपने हित-अहित का भी ज्ञान नहीं है। रेशम लाल का कोई पुत्र नहीं है। उसकी दो पुत्रियां हैं।
बड़ी लड़की शैलबाला गौरमाल शादी होकर गई है। दूसरी पुत्री कु. संध्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह अपने पिता के पास ही रहती है। जमीन दलाली का काम करने वाले गांव के ही देवेंद्र डड़सेना की नजर उनके वृद्ध पिता के नाम दर्ज बस स्टैंड की कीमती जमीन पर पड़ी। उनके पिता की इस हालत का फायदा उठाकर सैयद कमरुद्दीन, मज़म्मिल अहमद, ग्राम पटवारी नीतीश सिन्हा, मोहसिन दल्ला, गजेंद्र एवं विनायक राइस मिल का मालिक पवन अग्रवाल की मिलीभगत से उनके वृद्ध पिता की नाम की जमीन को रजिस्ट्री कराने का आरोप शैलबाला ने शिकायत पत्र में बताया है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि पवन अग्रवाल के नाम से रजिस्ट्री हुई जमीन का बिना कोई वैधानिक प्रक्रिया के पालन के प्रमाणीकरण होकर नामांतरण भी हो गया है। गैर कानूनी तरीक़े से की गई खरीद फरोख्त में तहसीलदार बसना की भूमिका भी बेहद संदिग्ध है। जिसकी जांच और जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई करने सहित रजिस्ट्री शून्य करने की मांग की गई है।
आयकर अधिनियम का पालन नहीं
आयकर अधिनियम के तहत 20000 रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीदी किए जाने पर उसका भुगतान चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। मगर रेशमलाल की जमीन को खरीदते समय क्रेताओं ने इस नियम का पालन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि या तो जमीन की रजिस्ट्री विक्रेता को बिना राशि दिए ही कर लिया गया हो या फिर नगद राशि देकर आयकर अधिनियम का घोर उल्लंघन किया गया है।
उप पंजीयक को बर्खास्त करने की मांग
आवेदिका का यह भी कहना है कि पूरे महासमुंद जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय की राशि आपस में भरपाया लिखकर रजिस्ट्री का कार्य उपपंजीयक द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है। इस तरह से उप पंजीयक द्वारा फर्जी खरीदी बिक्री को प्रश्रय दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस तरह के जितने भी खरीदी बिक्री हुई है उसे निष्प्रभावी एवं अपालनीय घोषित करने की मांग की है तथा उन्होंने उप पंजीयक को तत्काल निलंबित कर जांच उपरांत बर्खास्त करने की भी मांग की है।
जमीन दलाल सक्रिय
उप पंजीयक कार्यालय बसना के आसपास दलालों का डेरा जमा रहता है। बसना में सर्वाधिक जमीन दलाल सक्रिय हैं। उप पंजीयक कार्यालय के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाकर दलालों की करतूतों पर नजर रखी जा सकती है। आवेदिका ने जमीन दलालों के अवैध कृत्यों की गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की है।
बाजार भाव एवं कलेक्टर दर में अंतर
ग्राम गढ़फुलझर की जमीन का बाजार मूल्य नए सिरे से निर्धारण किये जाने की मांग की है। आवेदिका का कहना है कि गढ़फुलझर की सड़क किनारे की जमीन का भाव आसमान छू रहा है। यहां का कलेक्टर दर करीब 4 लाख है मगर बाजार भाव करीब 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। गढ़फुलझर स्थित रामचंडी मंदिर, ऐतिहासिक गढ़ एवं गुरुनानक देव के आगमन स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के चलते यहां की जमीन की मांग एकाएक बढ़ गई है। ऐसे में यहां की जमीन का बाजार मूल्य का निर्धारण नए सिरे से करने पर शासन को स्टांप शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।
ऐसे ही एक मामले में हो चुकी है एफआईआर- ग्राम बस्ती सरायपाली में ऐसे ही फर्जी खरीदी बिक्री के मामले में सरायपाली थाना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक मामले में ग्राम बस्ती सरायपाली निवासी सनातन प्रधान की जमीन को ग्राम के ही जगदीश प्रधान वगैरह ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया था। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। फिलहाल तीनों जमानत पर छूटे हैं। गढ़फुलझर मामले में भी जांच कर इस मामले में संलिप्त लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने की आवश्यकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि फर्जीवाड़े में सलाखों के पीछे कौन-कौन और कब जाते हैं।
- नामांतरण नियम के तहत हुआ है नामांतरण के बाद भी आपत्ति आवेदिका की ओर से अनुभागीय दंडाधिकारी सरायपाली में समक्ष प्रस्तुत किया गया है प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है न्यायालयीन प्रकरण में किसी भी प्रकार का बयान नहीं दे पाऊंगा
रामप्रसाद बघेल तहसीलदार बसना