पड़ोसी राज्य ओड़िशा से लगने वाली जिले की 15 सीमाओं पर निरंतर चौकसी हेतु 30 अधिकारी-कर्मचारियों की पालियों में लगायी गई ड्यूटी

महासमुंद 25 सितम्बर. जिले में क़ोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण महासमुंद ज़िला क्षेत्र को 23 से 30 सितम्बर तक द.प्र.स.धारा 144 लागू की गई है एवं जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया किया गया गया है।
उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील है ।पड़ोसी राज्य ओड़िशा से लगने वाली जिले की सीमा निरंतर चौकसी एवं अनाधिकृत प्रवेश को रोकने हेतु प्रवेश स्थलों (एंट्री पोईंट) में लगे पुलिस विभाग के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सहयोग के लिए ज़िला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के 30 ज़िला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों की पालियों में ड्यूटी लगायी गई
है ।
अंतर्राज्यीय राज्य सीमा से बागबाहरा तहसील से लगे ग्राम नर्रा,खट्टी,टेमरी,और रेवाघाट है। पिथोरा के लालीपुर, ढोढरकसा,नदीचरौदा,और लिलेसर है । इसी प्रकार बसना से दो गाँव परसापाली और सल्हेझरिया है । सरायपाली से पाँच गाँव जंगलबेड़ा,राजाडीह,पझरापाली,रेहटीखोल और सिरपुर है, जहाँ प्रवेश स्थलों (एंट्री पोईंट) पर अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है ।