सरायपाली: मोबाइल दुकान के सामने घेरा, फिर स्कूटी में बैठाकर ले गए; युवक से मारपीट की शिकायत,दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ भूमि न्यूज़ | सरायपाली। थाना में नाम बताने की बात को लेकर उपजा विवाद मारपीट में बदल गया। सरायपाली बस स्टैंड स्थित मोबाइल दुकान के सामने एक युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के बाद उसे स्कूटी में बैठाकर मदरसा कॉम्प्लेक्स के पास ले जाने तथा वहां दोबारा मारपीट करने का आरोप सामने आया है। घटना में युवक के बाएं हाथ और गाल में चोट आई है। पीड़ित की शिकायत पर सरायपाली पुलिस ने दो युवकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, वार्ड क्रमांक 11 बाजारपारा सरायपाली निवासी मोहम्मद कफील बस स्टैंड स्थित शकील मोबाइल दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। 2 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे वह शकील मोबाइल दुकान के सामने पहुंचा, जहां शेख अमन निवासी झिलमिला एवं शेख समीर निवासी वार्ड क्रमांक 10 बाजारपारा सरायपाली पहले से मौजूद थे।
आरोप है कि मोहम्मद कफील को देखते ही शेख अमन ने उससे थाना में अपना नाम बताने को लेकर सवाल किया और गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद शेख समीर ने भी इसी बात को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद दोनों उसे स्कूटी में बैठाकर मदरसा कॉम्प्लेक्स सरायपाली के पास ले गए, जहां फिर से गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई।
मारपीट में मोहम्मद कफील के बाएं हाथ और गाल में चोट आने की बात कही गई है। घटना को हासिम खान, गुलनार खान एवं रहबर खान द्वारा देखना-सुनना और बीच-बचाव करना बताया गया है। पीड़ित ने परिवार से सलाह लेने के बाद 3 नवंबर को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
सरायपाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर शेख अमन एवं शेख समीर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 3(5) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।