छत्तीसगढ़

घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर कार्रवाई

शहर में खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सड़क किनारे फास्ट फूड के ठेले लगाने वालों पर घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अरपा रिवर व्यू किनारे संचालित हो रहे फास्ट फ़ूड केन्द्रों की जाँच की गयी। जांच में राव जी फ़ास्ट फूड सेंटर में एक नग घरेलू सिलेण्डर, बजरंगी चाट सेंटर में चार नग, न्यू माई सेंटर में दो नग, द चाय स्टोरी सेंटर में एक नग, श्री नाथ पाव भाजी सेंटर में एक नग, मातेश्वरी दाबेली एवं पाव भाजी सेंटर में दो नग, न्यू स्टैण्डर्ड चाट कार्नर में एक नग घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग होना पाया गया।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस 2000 अंतर्गत घरेलू गैस के दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी मामलों की जाँच हेतु खाद्य नियंत्रक बिलासपुर के निर्देश में सहायक खाद्य अधिकारी ओंकार सिंह ठाकुर तथा खाद्य निरीक्षकगण धीरेन्द्र कश्यप, अब्दुल कादिर खान एवं मंगेश्कांत द्वारा कार्रवाई की गई।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस 2000 में विहित प्रावधान अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु नीले रंग की 19 किग्रा. क्षमता वाली एवं घरेलू उपयोग हेतु लाल रंग की 14.2 किग्रा. क्षमता वाली गैस सिलेण्डर उपयोग किया जाता है। जांच में सभी सातों फास्ट फ़ूड केन्द्रों द्वारा घरेलू उपयोग की 14.2 किग्रा क्षमता वाली गैस सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर एवं मौके पर इससे संबंधित कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करने पर जाँच दल द्वारा घरेलू उपयोग की 14.2 किग्रा. क्षमता वाली कुल 12 नग लाल सिलिंडर जप्त किया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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