
महासमुंद/बसना: लगभग 2 वर्ष पूर्व ग्राम पिरदा के देशी शराब दुकान में सेल्समेन पर पिस्तौल टिकाकर काउन्टर से पैसे लूटने के एक मामले में तीन आरोपियों को कल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती हिमांशु जैनद्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
मिली जानकारी के अनुसार बसना थानांतर्गत ग्राम पिरदा के देशीशराब दुकान के सुपरवाईजर मेघनाथ पटेल ने विगत 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि उसी दिन दोपहर लगभग 3 बजे तीन नकाबपोश व्यक्ति मोटरसायकल से आए और दुकान में घुसकर सेल्समेन विजय सिदार पर पिस्तौल टिकाते हुए जान से मारने की धमकी देकर काउंटर में रखे 18530 रूपए लेकर भाग गए.
आपको बतादे 2 वर्ष पूर्व बसना थाना प्रभारी वीणा यादव व उनके साथी asi दरबारी राम तारम asi सिकंदर भोई ,आरक्षक अनिल खांडे,महेंद्र यादव नुतेन साहू ,हरिशंकर साहू ने लूट के आरोपियों को दो घंटे में गिरफ्तार किया था.
पुलिस द्वारा दुकान के सीसी टीवी फुटेज आदि के आधार पर 3 आरोपियों लकेश्वर यादव पिता तरजू यादव निवासी ग्राम पंडरीपानी, धनसाय बरिहा पिता हेमलाल निवासी ग्राम चनाट एवं दिलीप यादव पिता ताराचंद निवासी लिमदरहा सभी थाना बसना को गिरफ्तार किया.
संपूर्ण विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में विचारण के पश्चात दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश श्रीमती जैन के द्वारा तीनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.