
देशराज दास महासमुन्द/बसना. अवैध महुआ शराब बिक्री करने मामले मे आबकारी विभाग व बसना पुलिस दोनों ने बरोली ग्राम में अलग-अलग दो स्थानों से अवैध महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
गौरतलब है कि chhattisgarh bhumi.com ने प्रमुखता से 13 मई को ‘बसना क्षेत्र के गली-मोहल्ले में अवैध रूप से बिक रही अवैध शराब, बरोली बना महुआ शराब का अड्डा’ नामक शीर्षक से प्रकाशित किया था. मामल को संज्ञान लेते हुए महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह एवं ज़िला आबकारी अधिकारी दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा महुआ शराब बिक्री करने वाले पर बड़ी कार्यवाही की गई.
आबकारी दल को बरोली ग्राम में जाँच के दौरान कुंजमन दास पिता अंजोर दास, जाति पनका उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बरोली से कुल 15 ली. महुआ शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ़्तार किया गया.
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वतन चौधरी, नगर सैनिक शिरीष भोई, रमेश मोहन्ती एवं तारेश हरवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वही दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर एवं एसडीओपी विकास पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर की टीम ने बरोली में दबिश देकर बीच गली में महुआ शराब बिक्री करने वाले रूपेद्र साव पिता गोवर्धन साव उम्र 39 वर्ष ग्राम बरोली से 2 ली.शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत गिरफ्तार किया गया. उक्त कार्यवाही में बसना थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर,एसआई जितेंद्र विजयवार, प्रधान आरक्षक महादेव कुमार, राजेश सिकरवार, महिला प्रधान आरक्षक चंचल बंशकार, सुभाषिनी भाई, हरिशंकर साहू, लकेश्वर चौधरी, अनिल खांडे, छत्रपाल पटेल, सूरज निराला शामिल थे.
अवैध महुआ शराब मामले मे बेलडीह पठार के दो स्थानों से 24 लीटर और ग्राम बरोली में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की, फिर भी
जांच के दौरान बरोली में 1 व्यक्ति से 3 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया. लेखराम ठाकुर थाना प्रभारी बसना