बसना

बसना: RTI पर सचिव डालेश्वर पटेल की मनमानी? जनपद पंचायत ने लगाई फटकार, एक सप्ताह में सूचना देने के निर्देश

RTI की जानकारी दबाना पड़ा भारी: एक सप्ताह में निःशुल्क सूचना देने के निर्देश

देशराज दास बसना। ग्राम पंचायत रूपापाली से संबंधित 15वें वित्त मद में कराए गए कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं कराने के मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद पंचायत बसना ने कड़ा रुख अपनाया है। आदेश दिनांक 23 सितंबर 2026 में ग्राम पंचायत रूपापाली के जन सूचना अधिकारी एवं सचिव डालेश्वर पटेल को आवेदक को मांगी गई समस्त जानकारी एक सप्ताह के भीतर निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार आवेदक ने ग्राम पंचायत रूपापाली से संबंधित मार्च 2025 से 21 जून 2026 तक 15वें वित्त मद से किए गए कार्यों की प्रस्ताव प्रति, बिल-वाउचर, रोकड़ बही, मूल्यांकन, सत्यापन, स्टेटमेंट, पासबुक सहित अन्य संबंधित अभिलेखों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी। निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक ने 31 अगस्त 2026 को प्रथम अपील जनपद पंचायत बसना में प्रस्तुत की।

प्रकरण में सुनवाई के लिए अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई थी। आदेश के अनुसार निर्धारित सुनवाई तिथि 23 सितंबर 2026 को अपीलार्थी उपस्थित रहे, जबकि जन सूचना अधिकारी एवं सचिव डालेश्वर पटेल अनुपस्थित रहे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सुनवाई की सूचना उन्हें मौखिक रूप से भी दी गई थी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के अवलोकन के बाद माना कि आवेदक को निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आदेश में इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया है।

एक सप्ताह में देनी होगी पूरी जानकारी
प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी डालेश्वर पटेल को निर्देशित किया है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी एक सप्ताह के भीतर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेजों की फोटो कॉपी में लगने वाली राशि जन सूचना अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी तथा इसका कोई अतिरिक्त आर्थिक भार ग्राम पंचायत पर नहीं डाला जाएगा। साथ ही जन सूचना अधिकारी को की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब देखने वाली बात यह होगी कि आदेश के तहत ग्राम पंचायत रूपापाली के जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को निर्धारित एक सप्ताह की समय-सीमा में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है या नहीं।

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