बसना: नाबालिक के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया आरोपी गिरप्तार

बसना: दिनांक 17.08.22.04.22 को प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया है। की रिपोर्ट पर थाना बसना में अपराध धारा 363 ताहि कायम कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान दिनांक 22.09.2020 को अपहृता तमिलनाडु से बरामद कर पुछताछ कर कथन लिया गया जो बताई कि, दिनांक 17.08.22 को आरोपी शिव बरिहा पिता गुरवारू उम्र 22 साल सा0 चांदन थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार छ0ग0 के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर, सेलवम पोल्ट्री फार्म हाउस उडनापल्ली तमिलनाडु में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। प्रकरण में आरोपी शिव बरिहा को पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी द्वारा अपराध सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 22.09.2022 को गिरफतार कर अपराध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत थाना बसना में कार्यवाही कर आरोपी न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक अकाश राव गिरपुन्जे एवं अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली श्री विकास पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी विनोद नेताम, सहा0 उप निरी0 सुशील कुमार शर्मा, म0 प्रधान आर0 चंचल बंसवार , आर0 छत्रपाल पटेल, नरेश बरिहा द्वारा की गयी।