सरायपाली

महासमुंद/सरायपाली: सुनसान रास्ते में नाबालिग का बलात्कार, 24 घंटे के अंदर सरायपाली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.

महिला संबंधी अपराध मे 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने मे सरायपाली पुलिस अग्रसर

महासमुंद/सरायपाली। थाना सरायपाली के अप.क्र. 473/2020 धारा 376(2)(च),376AB, 506 ता०हि० एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण जिसमें दिनांक 13.12.2020 को प्रार्थिया ने थाना सरायपाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.12.2020 को शाम 06.00 बजे उसके देवर का लड़का इसकी नाबालिक पुत्री (पीड़िता) को नया कपड़ा खरीद कर दूंगा कहकर सरायपाली ले जाने के बहाने मोटर सायकल बिना नंबर सी0टी0 100 में बिठाकर ले जाकर सुनसान रास्ते में दलीराम बघेल के पुराने मकान ग्राम बानीगिरौला में जबरदस्ती ले जाकर बलात्कार किया।

एव घटना को घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी सरायपाली वीणा यादव व स्टाफ द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उसी दिनांक 13.12.2020 को ही कुछ ही घंटे के अंदर आरोपी उम्र 21 वर्ष थाना सरायपाली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया तथा आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूर्ण कर दिनांक 14/12/2020 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक वीणा यादव, उनि.अनिल पालेश्वर,सउनि नीलाम्बर सिंह नेताम, मुरलीधर भोई, प्र0आर0 रामकृष्ण साहू, अशोक बाघ, म0प्र0आर0 हेमाद्री देवता, आरक्षक तुगजध्वज सिंह दीवान, योगेंद्र बंजारे ,टीकाराम साहू, युवराज रत्नाकर, टीकाराम नायक, अनिल मांझी, राकेश शांडिल्य, शिवशंकर राज, राजेश बारीक , दिलीप पटेल, अंतर्यामी रौतिया, विपिन सिदार, योगेश यादव, महिला आरक्षक सौदामिनी बगर्ती, सैनिक लक्ष्मण मिश्रा, तथा अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा.

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