बसना

स्थगन आदेश की उड़ाई धज्जियां

बसना| पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से लगे बसना नगर में अवैध निर्माण कार्य व शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर किये जा रहे को लेकर गत दिनों में शिकायत आवेदन लगातार राजस्व विभाग में किया जाता रहा है और विभाग द्वारा नोटीस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा जाता रहा है किंतु अतिक्रमणकर्ता कानूनी आदेश की परवाह नहीं करते हुए निर्माण कार्य जारी रखना न्यायालय तहसील अवमानना है

मिली जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता बलराज नायडू, ने बसना तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया था कि, ग्राम बसना प.हं.न 34 रा.नि.मं. बसना, तहसील जिला – महासमुंद (छ.ग.) स्थित शासकीय सेवाभूमि खसरा नं. 269 रकबा 1.619 हे. का बटांकन कर बिक्री किया गया था जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ है जिसे रोक लगाने आवेदन पर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया था हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार ग्राम बसना प.ह.न 34 तहसील बसना स्थित कोटवारी सेवाभूमि खसरा नम्बर 269/5 निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है, प्रतिवेदित किया था तहसील कार्यालय बसना ने दिनांक 31/10/2022 को आदेशित किया था कि कि, उक्त निर्माण कार्य तत्काल बंद कर देवें न्यायालय में अपना जवाब दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही आदेश उपरांत वर्तमान में तहसीलदार का स्थानातरण होते ही पुनः अतिक्रमणकर्ता ने न्यायालय तहसील कार्यालय के आदेश को दरकिनार कर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी रखा है
शिकायतकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (रा) सरायपाली को भी आवेदन किया है तथा नगर पंचायत बसना में भी इस शासकीय सेवा भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण का आवेदन किया है परन्तु विभाग प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं किये जाने का फायदा उठाते हुए अतिक्रमणकारियों का हौसला बुलंद हो रहा है

सरायपाली एसडीएम हेमंत नंदनवार को व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई जानकारी

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