बसना: नाबालिक के साथ शादी का प्रलोभन देकर किया दुष्कर्म व्यक्ति गिरप्तार
गिरप्तार आरोपी - कमल चौहान पिता अभीलाल चौहान उम्र 22 सा0 देवरूम थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार छ0ग0

बसना: घटना का विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 26.04.22 को प्रार्थी की नाबालिक लडकी कक्षा 10वी में पढती थी दिनांक 26.04.22 को रात्रि खाना खाकर घर में मोबाईल देख रही थी रात करीब 09:30 बजे शौच के लिए जा रही हूं कहकर घर के आंगन के तरफ गयी करीब आधा घंटा तक वापस नही आई तब मैं मेरी पत्नी तथा बच्चो के साथ आप पडोस एवं गांव में पता किये पता नही चला उसके बाद लगातार दो तीन दिन अपने परिवार रिस्तेदार में पता किया पता नही चला मुझे शंका है कि मेरी नबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया है।
की रिपोर्ट पर थाना बसना में अपराध धारा 363 ताहि कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान अपह्रता को महाराष्ट्र से बरामद किया गया। प्रकरण के आरोपी कमल चौहान पिता अभीलाल चौहान उम्र 22 सा0 देवरूम थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार द्वारा पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया कि आरोपी दिनांक 21.09.2022 को महाराष्ट्र से पकड़कर गिरफतार कर अपराध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत थाना बसना में कार्यवाही कर आरोपी न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया ।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक अकाश राव गिरपुन्जे एवं अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली श्री विकास पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी विनोद नेताम, सहा0 उप निरी0 सुशील कुमार शर्मा, म0आर0 48 सुभाषिनी भोई , आर0 928 सतीश साहू, 954 नोवल किशोर प्रधान द्वारा की गयी ।