RAIPUR:चाइल्ड पोर्न वीडियो अपलोड करने के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

रायपुर 02 सितम्बर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बच्चों और महिलाओं का अश्लील वीडियों बनाकर एडल्ट साइड में अपलोड किया था। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश रायपुर पुलिस कर रही है। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। आरोपी का नाम राजेन्द्र कुर्रे हैं जो कि बलौदाबाजार का रहने वाला हैं।
शिकायत के अनुसार आरोपी राजेन्द्र कुर्रे ने 30 जून की सुबह 9 से 10 बजे के बीच अपने मोबाइल नंबर से बच्चों और महिलाओं की अश्लील वीडियों पोर्न साइड पर अपलोड़ की थी। इस घटना के संबंध में दिल्ली एनसीआरबी से एक जांच रिपोर्ट आमानाका थाना और रायपुर सायबर सेल को भेजी गयी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुये आरोपी राजेन्द्र कुर्रे के खिलाफ आमानाका थाना में धारा 67, 67 (A), 67 (बी), के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद से ही आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है।
जानिए क्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी
ऐसे मामलों में कानून और भी ज्यादा कड़ा है। बच्चों के अश्लील वीडियो दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मैट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना। इससे भी आगे बढक़र कानून कहता है कि जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेनदेन करते हैं या बांटते हैं तो वह भी गैरकानूनी है। यहां बच्चों से मतलब है – 18 साल से कम उम्र के लोग।
आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए) – आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा: जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल हो जाती है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून.
आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा- पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना। दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना।