रायपुर

बाइक पर बच्चे को नहीं बैठा सकते, अगर ऐसा किया तो देना पड़ सकता है जुर्माना,पढ़े पूरी खबर

नए मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी में गिना जाएगा। अगर आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं और आपके साथ कोई बच्चा भी है और उसकी उम्र चार साल से ज्यादा है, तो आपका चालान कट सकता है.दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाएगा। और अगर कोई सिंगल व्यक्ति चार साल से ऊपर के बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है तो बच्चे का हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा न करने पर सेक्शन 194ए के हिसाब से 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर अब आप कभी भी बाइक या स्कूटी पर निकले और आप दो लोग हैं, तो अपने साथ चार साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे को न लें। वरना आपका चालान कट सकता है। इसमें भी आपको 1000 रुपए तक का जुमार्ना देना पड़ सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी टू व्हीलर चला सकते है। लेकिन उसके लिए कुछ खास नियम और शर्ते लागू किया गया हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में जहां सबकुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में यातायात पुलिस भी धड़ल्ले से आॅनलाइन चालान काट रही है। आज के समय में यह जरूरी नहीं है कि जब सड़क पर पुलिस आपको रोकेगी, तभी आपका चालान कटेगा, बल्कि अब यातायात पुलिस ने सड़कों पर कैमरे लगवा दिए हैं। ऐसे में यदि आपने कोई भी नियम तोड़ा तो चालान सीधा आपके घर पहुंच जाएगा।

देश में टू व्हीलर लाइसेंस दो लेवल पर दिया जाता है। इसमें पहला लेवल 16 से 18 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है और दूसरा लेवल 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए होता है। इसी कारण 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी टू व्हीलर चला सकते हैं।हालांकि, उन्हें सिर्फ बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। और इसमें यह शर्त भी है कि वाहन मैक्सिमम 50 सीसी का हो। जबकि दूसरे लेवल के लाइसेंस यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो लाइसेंस बनता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती है।

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