बसना: दो लाख रुपये की कथित अवैध मांग और धमकी, वाहन में तोड़फोड़
सिरको में कई ग्रामीणों से पैसे मांगने और धमकाने की शिकायत, बसना पुलिस ने BNS की धाराओं में दर्ज किया मामला

छत्तीसगढ़ भूमि न्यूज़ बसना। ग्राम सिरको निवासी प्रेमसागर साहू की शिकायत पर बसना पुलिस ने गांव के ही गजानंद साहू के खिलाफ कथित रूप से दो लाख रुपये की मांग करने, गाली-गलौज एवं धमकी देने तथा वाहन में तोड़फोड़ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 308(2), 296, 351(2) एवं 324(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस को दिए आवेदन में प्रेमसागर साहू ने बताया कि वह स्नातक तक पढ़े हैं और खेती-किसानी का कार्य करते हैं। शिकायत के अनुसार 19 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11:56 बजे गजानंद साहू ने मोबाइल मैसेज के माध्यम से उनसे कथित तौर पर 2 लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मैसेज में गाली-गलौज करने के साथ वीडियो वायरल करने और अन्य मामलों में फंसाने जैसी धमकियां भी दी गईं।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उक्त मैसेज और धमकियों के बाद वह तथा उसका परिवार भयभीत हैं। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि गजानंद साहू द्वारा गांव के अन्य लोगों से भी अलग-अलग मौकों पर पैसों की मांग कर कथित रूप से गाली-गलौज एवं धमकी दी गई।
कई ग्रामीणों से पैसे मांगने का आरोप
प्रेमसागर साहू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 6 और 7 अक्टूबर को अभिमन्यु सोई से कथित रूप से 5 हजार रुपये की मांग की गई। वहीं 10 अक्टूबर को शिकायतकर्ता के पिता राजूलाल साहू से पहले 5 हजार और बाद में 3 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है।
इसी तरह 19 अक्टूबर को स्वरूप प्रधान को फोन कर अभद्र व्यवहार करने तथा बाद में लगातार धमकी भरे मैसेज भेजने का आरोप शिकायत में लगाया गया है। शिकायत में राजू साहू से 50 हजार रुपये की मांग कर 5 हजार रुपये लेने का भी उल्लेख है।
वाहन में तोड़फोड़ का भी आरोप
शिकायत के मुताबिक 24 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे उपेन्द्र साहू के साथ गाली-गलौज कर उनके ट्रैक्टर को जला देने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इसी दौरान निलांबर पारेश्वर की दुकान के बाहर रखे टेबल-कुर्सी तथा मनोहर मुखर्जी के वाहन क्रमांक CG06GP0552 में तोड़फोड़ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है। प्रेमसागर साहू ने पुलिस से मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा शिकायत में उल्लेखित अन्य ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर BNS की धारा 308(2), 296, 351(2) एवं 324(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद स्पष्ट होगी