बसना

बसना पुलिस की अवैध महुआ शराब पर बड़ी कार्रवाई, दो अलग-अलग मामलों में 20 लीटर शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

देशराज दास बसना/महासमुंद: थाना बसना पुलिस ने अवैध महुआ शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 20 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की है। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।

पहली कार्रवाई 1 जुलाई 2026 को पीएसआई चैनसिंग राठौर के नेतृत्व में की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जर्रा रोड स्थित सेंट स्टीफेंस मॉडल स्कूल के पास ग्राम नरसिंगपुर में घेराबंदी कर आरोपी चंद्रशेखर सिदार (32 वर्ष) निवासी बस्तीपारा, जर्रा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 20 लीटर क्षमता की जरीकेन में रखा 10 लीटर अवैध हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 2 हजार रुपये है, जब्त किया गया। आरोपी शराब बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पूछताछ में वह शराब रखने अथवा बेचने का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

दूसरी कार्रवाई 4 जुलाई 2026 को प्रधान आरक्षक डोलामणी भोई द्वारा की गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्राम पिरदा मोड़ के पास घेराबंदी कर बद्रीप्रसाद खैरवार (34 वर्ष) निवासी गारडीह, थाना सलीहा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक सफेद झोले में रखी 10 लीटर क्षमता की प्लास्टिक जरीकेन से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 2 हजार रुपये आंकी गई है। आरोपी भी शराब बिक्री के उद्देश्य से ग्राहक की तलाश में था।

दोनों मामलों में पुलिस ने जब्त शराब को सीलबंद कर कब्जे में लिया तथा आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। चूंकि मामला अजमानतीय था, इसलिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके परिजनों को नियमानुसार सूचना दी गई।

थाना बसना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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