कृषि भूमि पर बस रहीं कॉलोनियां: अवैध प्लॉटिंग पर नगर पंचायत बसना का तीसरी बार नोटिस
बसना,खेमड़ा,बंसुला,अरेकेल में अवैध कॉलोनियों का नेटवर्क, प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार

देशराज दास बसना। नगर पंचायत बसना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के निर्माण का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनियां बसाने का खेल तेजी से फैल रहा है। लगातार खबरें प्रकाशित होने और शिकायतों के बाद प्रशासन ने संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार बसना नगर के वार्ड क्रमांक 12 क्षेत्र में गुरुनानक धर्मशाला के पीछे श्याम विहार,खटखटी ओवर ब्रिज नेशनल हाईवे के पास स्थित खसरा नंबर में अवैध कॉलोनी निर्माण का मामला सामने आया है। नगर पंचायत बसना द्वारा जारी तृतीय नोटिस में कॉलोनाइजर से कॉलोनी निर्माण से संबंधित सभी वैध दस्तावेज—जैसे नक्शा, खसरा, नगर निवेश की अनुमति, ले-आउट की कॉपी आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर पंचायत द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में भी इस संबंध में पत्र जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन संबंधित व्यक्ति प्रमोद अग्रवाल द्वारा अब तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह कॉलोनी अवैध श्रेणी में आती दिखाई दे रही है।
नगर पंचायत ने नोटिस में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित कॉलोनी को अवैध मानते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इधर बसना नगर के साथ-साथ बंसुला,अरेकेल और खेमड़ा पंचायत क्षेत्रों में भी कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर बेचे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर पंचायत की अनुमति के कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।
मामले के सामने आने के बाद बसना एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा संबंधित क्षेत्रों की जांच की तैयारी की गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जारी रहने के कारण लोगों के बीच भी कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर नोटिस जारी होने और जांच की बात के बाद भी जमीनी स्तर पर कार्रवाई कब होगी?
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूरज सिदार, नगर पंचायत बसना ने बताया कि नगर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के निर्माण को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो नियमानुसार संबंधित कॉलोनी को अवैध घोषित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना नियम विरुद्ध है और ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।