बसना

बसना /भंवरपुर:मजदूरो पर जानलेवा हमला और गाली-गलौज, दो लोगों पर FIR दर्ज

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

महासमुंद/भंवरपुर: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना अंतर्गत भंवरपुर चौकी क्षेत्र में देर रात मजदूरों पर जानलेवा हमला करने और अभद्रता का एक गंभीर मामला सामने आया है। बीती रात, 27 सितंबर 2025 को, ग्राम डोंगरीपाली के रहने वाले दो मजदूरों को उस समय मारपीट और धमकी का शिकार होना पड़ा, जब वे रामभाटा से ढालम लौट रहे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो आरोपियों संजय पटेल और अमन पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता ऋषिकेश यादव (31 वर्ष, डोंगरीपाली निवासी) ने बसना थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं। घटना दिनांक 27.09.2025 को रात लगभग 9:00 बजे के आसपास की है। ऋषिकेश अपने मोटर साइकिल से अपने साथी साला रामाकांत यादव के साथ राममाटा दुर्गा दर्शन करके वापस आ रहे थे।

जब वे रामभाटा से लगभग 10.00 बजे डोंगरीपाली आ रहे थे, तभी ग्राम ढालम के बड़खामुड़ा तालाब के पास कुछ लोग शराब पीकर हंगामा और गाली-गलौज कर रहे थे।ऋषिकेश और उनके साथी जब वहाँ रुके, तो उन्होंने देखा कि हंगामा करने वाले संजय पटेल और उनके साथी अमन पटेल थे, जो डोंगरीपाली के नहीं थे।

जानलेवा हमला और अभद्र भाषा।
ऋषिकेश के अनुसार, जब उन्होंने इन लोगों को नहीं पहचाना, तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने ऋषिकेश को हुलिया-गुलिया (गाली-गलौज) करते हुए माँ-बहन की भद्दी-गंदी गालियाँ दीं। इसके बाद, उन्होंने चोट पहुँचाने और जान से मारने की धमकी दी।

हमले के दौरान, एक आरोपी ने ऋषिकेश को मुक्का और थप्पड़ मारा, जिससे उनकी बायीं आँख के किनारे चोट आई और दर्द होने लगा। इसी बीच, ऋषिकेश के साला रामाकांत यादव ने बीच-बचाव किया, जिससे उनकी जान बच सकी।

नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज
घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(2), और 3(5)bns के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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