कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुवे, प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू , नई गाइडलाइन जारी

छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली को लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ , कोरबा , मुंगेली, कोंडागांव, राजनांदगांव और महासमुंद में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. रायगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह ने यह गाइडलाइन जारी की, जबकि कोरबा में जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने आदेश जारी किया. मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा, राजनांदगांव में कलेक्टर टीके वर्मा और महासमुंद में कलेक्टर डोमन सिंह ने आदेश जारी किया है. नारायणपुर जिले में भी कलेक्टर धर्मेश साहू ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है।
महासमुंद में भी समारोहों पर रोक महासमुंद के कलेक्टर डोमन सिंह ने 15 बिंदुओं पर आदेश जारी किया है. उनके आदेश के मुताबिक, होली मिलन समारोह, पर्यटन स्थल में आम जनता का प्रवेश, धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह और अन्य तरह के सभी भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगी है. विवाह, अंत्येष्टि और दशगात्र के कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध है. अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन का होम क्वॉरंटाइन रहना होगा।
सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध
रायगढ़ में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिले के सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. हर तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है. दो-पहिया वाहनों पर दो और चार-पहिया पर चार लोगों को ही सवारी करने की अनुमति दी गई है. डीजे, नगाड़ा जैसे सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
शादी, दाह संस्कार जैसे आयोजनों में 50 उपस्थिति की इजाजत रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह के आदेश के मुताबिक, शादी, दाह-संस्कार, दशगात्र जैसे आयोजनों में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. धार्मिक स्थलों में सामूहिक पूजन, आराधना, नमाज या अरदास की अनुमति नहीं है. दूसरे राज्यों से रायगढ़ जिले में आने वालों को 7 दिनों तक क्वॉरंटाइन रहना होगा. सभा, धरना, रैली जैसे सभी आयोजनों अगले आदेश तक बंद रहेंगे. पूरे जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. कोविड सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा. जिस एरिया से कोविड पॉजिटिव केसेज़ आते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं इस बीच कोरबा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीज-त्यौहार मनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. होलिका दहन के वक्त एकबार में अधिकतम 5 लोग उपस्थित रह सकेंगे. होली मिलन या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं है. जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
गाइडलाइन का पालन सख्ती से मुंगेली में भी कलेक्टर पीएस एल्मा ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि जिले में धारा 144 लागू की गई है. कोविड नियमों का पाल कड़ाई से करना होगा. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सख्ती बरती जाएगी. लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई।
कोंडागांव और राजनांदगांव जिले में धारा 144 लागू कोंडागांव जिले में भी धारा 144 की घोषणा करते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. होली मिलन सहित अन्य सार्वजनिक उत्सवों पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है. राजनांदगांव जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. राजनांदगांव के कलेक्टर टीके वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. कोविड -19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
नारायणपुर में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना नारायणपुर जिले में कलेक्टर धर्मेश साहू ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकसाथ एकत्रित होने पर लगा प्रतिबंध लगा दिया गया है. कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वार्ड में कोरोना मरीज की सघनता पाए जाने पर इलाके को कंटेन्मेंट जोन बनाने का कलेक्टर ने निर्देश दिया है. होली पर्व सहित हर तरह के धार्मिक और सामूहिक आयोजन करने पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है।