छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH: कोरोना:संक्रमित होने की आशंका पर टेस्ट कराना जरूरी, मना करने पर एफआईआर होगी

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 7 दिन में 4607 केस मिले हैं। जबकि 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने 8 प्वाइंट पर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि आशंका होने पर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। संबंधित व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं अगर किसी इलाके में 5 से ज्यादा मरीज मिलते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।

हर जोन में डिप्टी कलेक्टर रेंज के अधिकारी बनाए गए हैं इंसीडेंट कमांडर रायपुर में 13 जोन बनाए गए हैं। हर जोन में डिप्टी कलेक्टर रेंज के अधिकारियों को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।

टेस्ट कराने वालों के पते और मोबाइल नंबर क्रॉस चेक होंगे

अगर एक्टिव सर्विलांस या किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका होने पर संबंधित व्यक्ति का टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है। इनकार करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।

अगर किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों का टेस्ट किया गया है या नहीं। परिवार के एक्टिव सर्विलांस के लिए रिपोर्टिंग नहीं होने पर जिम्मेदार पर कार्यवाही होगी।

अगर किसी कार्यालय या दुकान में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले या संक्रमित मिला कोई मरीज 14 दिनों में वहां आया और गया हो तो 48 घंटे तक प्रतिष्ठान बंद कर सैनिटाइज कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज होगी।

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