बसना

बसना: पदमपुर रोड़ स्थित तालाब किनारे दुकानों को तीन दिनों के अंदर खाली करने के लिए 29 लोगों को नगर पंचायत ने की नोटिस जारी,लोगो में हड़कंप

देशराज दास बसना: नगर पंचायत बसना में तालाबों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए (एनजीटी) के तहत 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तालाब पर किए गए कब्जे को हटाने के आदेश दिए गए हैं।

तालाबों की भूमि पर दुकाने एवं मकान बनाए गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है जिस पर नगर पंचायत बसना ने पदमपुर रोड़ स्थित रामजानकी मंदिर से लगे तालाब की जमीन पर नगर पंचायत बसना ने 29 दुकानों एवं मकान मालिकों को दुकाने 3 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी कर दी है. साथ ही गढ़पटनी रोड स्थित नकैन डाबरी के तालाब किनारे बनाए गए मकान को भी खाली करने का नोटिस जारी किया है.

मिली जानकारी के अनुसार अगर दुकान मालिक एवं मकान मालिक 3 दिनों के अंदर अपनी दुकाने खाली नहीं करते है तो प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाही करेगी जिस पर खुद की जवाबदारी होगी। आपको बतादे उस तालाब किनारे नगर पंचायत अध्यक्ष का भी एक मकान है.

आपको बतादे नगर पंचायत बसना आदेश के अनुसार- माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार तालाब किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत बसना एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपके द्वारा नगर पंचायत बसना क्षेत्रान्तर्गत पदमपुर रोड स्थित शासकीय भूमि(तालाब किनारे) अवैध अतिक्रमण कर भवन / दुकान का निर्माण कर आवासीय / व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण तालाब में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसके जीवजन्तु एवं बायो डायर्वसिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं तालाब का एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा हो रहा है जिसके कारण भू-जल स्तर एवं निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो कि एनजीटी गाईड लाईन का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपके द्वारा किए गए उपरोक्त अवैध अतिक्रमण छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 का स्पष्टउल्लंघन है। अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर किए गए अवैध अतिकमण को हटाते हुए इस कार्यालय को लिखित में सूचित करें। अन्यथा की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी तथा उपरोक्त प्रक्रिया पर होने वाले समस्त व्यय आपसे वसूली की जावेगी जिसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नही होगी।

एनजीटी क्या है
पिछले कुछ वर्षों में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पर्यावरण के नियमन और प्रदूषण, वनों की कटाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों पर सख्त आदेश पारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय के रूप में विकसित हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कुछ प्रमुख शक्तियाँ शामिल है.

Back to top button
error: Content is protected !!