रायपुर

रासगरबा आयोजन के लिए मिली अनुमति आदेश जारी

हरिमोहन तिवारी रायपुर. जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए रास गरबा आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है।रास गरबा का आयोजन रात 10 बजे तक किया जा सकेगा और आयोजन स्थल में 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजन स्थल में कोविड – 19 के सभी दिशा – निर्देश और मापदंडों का पालन आयोजन समिति को प्रमुखता के साथ करना होगा।

प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वार बनाने होंगे साथ ही गरबा खेलने वालों के बीच की दूरी भी निर्धारित की गई है। आयोजन स्थल को सेनेट्राइज करना होगा, इसी के साथ गरबा में शामिल होने वाले सभी लोगों का लेखा-जोखा भी उन्हें रखना होगा। इसी के साथ ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।आयोजन स्थल पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और अग्निशमन की व्यवस्था करनी होगी.

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