
महासमुंद: दिनांक 05.11.2021 के 4:00 बजे दीपावली गोवर्धन पूजा के दिन हेमलाल निषाद तथा धनेश्वर निषाद ग्राम शिकारीपाली ने नरेश साहू के घर के सामने जाकर उधारी पैसा 50/रु की बात को लेकर अश्लील गाली गलौच कर घर से बाहर निकलने के लिए बोला तब नरेश साहू घर से बाहर निकले आरोपीगण एक राय होकर मां अश्लील गाली देते हुए हाथ मुक्का से नरेश साहू को मारपीट करने लगे जिसे सुनकर नरेश साहू का पिता मृतक अर्जुन साहू घर से बाहर निकलकर बीच बचाओ करने आया तो हेमलाल निषाद मृतक के गले मे लटकाये हुए गमछा को कसते हुए उठाकर सीसी रोड में पटक दिया हेमलाल, और धनेश्वर दोनों अश्लील गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्का एवं लात से सीना एवं पेट को मारने लगे जिससे अर्जुन साहू दर्द से गहराने लगा.
इलाज हेतु शासकीय अस्पताल पिथौरा, महासमुंद एवं मेकाहारा रायपुर ले जाया गया जो इलाज के दौरान दिनांक 10.11.21 के 10:05 बजे अर्जुन साहू के मृत्यु हो गई घटना के संबंध में थाना मेकाहारा रायपुर में 00/21 मर्ग कायमी बाद असल नम्बरी हेतु थाना तेंदुकोना को प्राप्त होने पर मृतक अर्जुन साहू के लड़के नरेश साहू एवं घटना के अन्य जानकार साक्षियों का कथन लिया गया आरोपीगण द्वारा दिनांक घटना समय को एक राय होकर उधारी पैसे की लेनदेन की बात को लेकर नरेश साहू एवं उसके पिता मृतक अर्जुन साहू को अश्लील गाली गलौच कर हाथ मुक्का से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने से मृतक की मृत्यु होना पाए जाने से अपराध क्रमांक 204/21 धारा 294 323 302, 34 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक दिब्यांग पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेम्भूरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा कपिल चन्द्रा, के निर्देशन में दिनाँक 11-11-2021 को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपीगण 1. हेमलाल निषाद पिता पूनम निषाद उम्र 25 वर्ष, 2. धनेश्वर निषाद पिता पूनम निषाद उम्र 32 वर्ष साकिनान शिकारीपाली थाना तेंदुकोना को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मल्लिका बैनर्जी, प्रआर. 173 ललित चंद्राकर, प्रआर. 195 भुनेश्वर टण्डन, आर.524 किशोर साहू, आर. 832 तिलक ठाकुर, आर. 474 रविकुमार बरिहा का योगदान रहा।