मई,जून का राशन एक साथ दिया जाएगा निशुल्क, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

हरिमोहन तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना के बड़ते मामलों और लॉकडाउन के मद्देनजर मई, जून का राशन एक साथ निशुल्क देने का निर्देश मुख्यमंत्रीने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की कमेटी बनाई जाएगी।
ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आसानी हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि जरूरतमंदों को सूखा राशन दें। कोरोना लक्षण वाले मरीजों को दवा भी उपलब्ध कराएं। कोरोना के बढ़ते संक्र्मण के बीच मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना टेस्ट होने के बाद ही राज्य में प्रवेश मिलेगा। सीएम बघेल ने जरुरत पड़ने पर नगर निगम को इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने के लिए निर्देशित किया है।
राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर राशन कार्ड धारकों को माह मई तथा जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किये गए हैं। कोविड -19 के संक्रमण के प्रबंधन के अंतर्गत निर्णय लिया गया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को माह मई 2021 तथा जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण किया जाये।माह मई एवं जून, 2021 के लिए अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं सामान्य (एपीएल) के राशन कार्डो के लिए चावल का आबंटन जारी कर एकमुश्त भण्डारण कर वितरण माह मई, 2021 में कराया जाए।
\प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में लगभग 1 सप्ताह से 15 दिन तक चावल की बड़ी मात्रा रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन में की जावे। आवश्यतानुसार स्थान का चयन कर लिया जावे एवं खाद्यान्न के सुरक्षित रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था की जावे।
उचित मूल्य दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न भौतिक सत्यापन निगरानी समिति से करायी जावे तथा खाद्यनिरीक्षक एवं सहायक खाद्य अधिकारी से पुष्टि करा लिया जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि भंडारित खाद्यान्न का किसी प्रकार से अफरा-तफरी एवं व्यपवर्तन न हो।
राशनकार्डधारियों को 2 माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरण करने के संबंध में सूचना हेतु जानकारी अंकित कर उचित मूल्य दुकान में सूचना पटल में प्रदर्शित की जावे तथा संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे। राशनकार्डधारक अपनी सुविधा अनुसार 1 या 2 माह का चावल प्राप्त कर सकेगा।
उसे 2 माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के माध्यम से 2 माह के चावल भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित कराया जावे। उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवहार के संबंध में शासन द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिले के सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों से माह मार्च, 2021 का घोषणा-पत्र एवं माह मई, 2021 में 2 माह का चावल एवं अन्य राशन सामगी उठाव हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट 30 अप्रैल, 2021 तक प्राप्त कर विभागीय वेबसाईट में डेटा एन्ट्री पूर्ण करा लिया जावे।