बसना/ भवरपुर: नशीली दवाई एवं इंजेक्शन की बिक्री करते मेडिकल संचालक गिरफ्तार

बसना/ भवरपुर: पुलिस को दिनांक 05.12.2022 को मुखबीर से मोबाईल से सूचना मिला कि ग्राम बडे साजापाली में राजेश मेडिकल स्टोर, में अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई एवं इंजेक्शन बिक्री वास्ते रखा है।
सूचना पर मुखबीर के बताये स्थान पर गवाहों को साथ लेकर के घटना स्थल बडेसाजापाली राजेश मेडिकल स्टोर रवाना हुआ । वहां पहुंच कर मेडिकल संचालक राजेश साहू को तलब कर NDPS एक्ट के प्रावधानो का पालन करते हुए विधिवत अपनी व गवाहों की तलाशी देकर उनकी तलाशी ली गयी
जिनके कब्जे से मेडिकल में एक खाकी रंग के जुट थैला के अंदर रखा 1. एक मोनो कार्टुन में स्ट्राक्लो इंजेक्शन (ट्रामाडाल) (1470 नग) कीमती 21315 रूपये, 2. ट्राई केयर इंजेक्शन (ट्रामाडोल) 100 MG 75 नग कीमती 1875 रूपये, 3. ट्रामाडोल (डामाडोल) इंजेक्शन 10MG 59 नग कीमती 1532 रूपये, 4. ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामाल टैबलेट (जियोट्राम P) 647 नग कीमती 5499 रूपये, 5. अल्पारी (अल्पाजोरम) टेबलेट 250 नग कीमती 897 रूपये, 6. डोमाडाल प्लस टैबलेट 70 नग कीमती 737 रूपये, कुल जुमला कीमती 31855 रूपये एवं 7. एक नग विवो 20 प्रो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाईल रंग नीला कीमती 15000 रूपये एवं नगदी रकम 5000 रूपये, जुमला 51855 रूपये बरामद किया।
आरोपी का कृत्य धारा 21 NDPS एक्ट का अपराध धारा पाये जाने से मौके पर गवाहों के समक्ष उक्त नशीली दवाई व इंजेक्शन मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त कर शीलबंद किया गया । तथा आरोपी का कृत्य धारा NDPS एक्ट का पाये जाने से आरोपी राजेश साहू पिता बिसम्भर साहू उम्र 29 साल निवासी सलखण्ड चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 को विधिवत मुताबिक गवाहों के समक्ष दिनांक 05.12.22 को गिरफतार किया गया।
इस मामले पर पुलिस ने मेडिकल संचालक के विरुद्ध अपराध धारा 21-LKS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।