बिलासपुर

नाइट कर्फ्यू का ऐलान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिलासपुर जिला प्रशासन ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. इसके साथ ही जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय भी निर्धारित कर दिया है. कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश (नाइट कर्फ्यू) में सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 तक, रेस्टोरेंट/होटल/ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 तक, इसमें भी रात्रि 10 बजे तक केवल इनडोर डायनिंग, रेस्टोरेंट/होटल/ ढाबा से केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी रात 11.30 बजे तक करने की छूट दी गई है. इसके अलावा पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे.

 

Back to top button
error: Content is protected !!