
छत्तीसगढ़ भूमि डेस्क महासमुंद। दशहरे को लेकर कई जिलों के जिलाधीश ने गाइडलाइन जारी किया है । जानते है 5 बड़ी बात जो हमें गाइडलाइन के भीतर रहकर करना होगा। शहर का दशहरा पर्व भी इस बार फीका रहेगा। आकर्षक आतिशबाजी इस बार लोगों को देखने नहीं मिलेगी। कोरोना के चलते रखी गई शर्तो ने रावण पुतले के कद को भी छोटा कर दिया है।राज्य सरकार ने कोरोना काल में दशहरा पर्व मनाने की अनुमति तो दी है।
लेकिन आयोजनों को समिति रखने के लिए कई शर्तें रखी है। इसमें सबसे अहम रावण दहन वाले स्थल पर भीड़ एकत्रित नहीं करने की है। लोगों को रावण दहन वाले स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। दर्शक दीर्घा की भी व्यवस्था समिति नहीं कर सकेगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार रावण के पुतले का कद भी 10 फीट से अधिक नहीं होगा। दशहरा पर्व में मूर्ति की उंचाई 10 फीट से अधिक नहीं बिठा पाएंगे। दशहरा पर्व में रिहाइशी या घने इलाके क्षेत्र में पुतला दहन नहीं कर पांएगे। पुतला दहन खुले स्थान पर ही किया जा सकेगा। दशहरा पर्व मेंसांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोजन के दौरान डीजे, झांकी, झालर नाच-गाने नहीं हो सकेगा। एक आयोजन स्थल से दूसरे आयोजन की दूरी 500 मीटर होगी।
छत्तीसगढ़ के कई जिले में भी दशहरे में शामिल होने के लिए सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति मिलेगी । साथ ही पुतला दहन करने वालों का मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा ।वही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति इस बार दशहरा में नहीं मिली है । ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर, आयोजन अगर होता है तो सादा तरीके से ही आयोजन करना पड़ेगा ।
दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दशहरा पर्व में रावण पुतला दहन करने के लिए सख्त नियम तय कर दिया है। रावण पुतला दहन जैसे आयोजनों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी तरह कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का मोबाइल नंबर व पता प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। पुतला दहन के दौरान आयोजकों को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं सैनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग कराया जाए।