जनता के सूचना अधिकार पर ग्राम पंचायत सिरको की चुप्पी, आदेश के महीनों बाद भी नहीं मिला जवाब
RTI पर भी नहीं जागा ग्राम पंचायत सिरको, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं दी गई जानकारी

बसना/पिथौरा। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर ग्राम पंचायत सिरको के सचिव पर आदेश के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का मामला सामने आया है। आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत सिरको से वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में प्राप्त राज्य एवं केंद्र सरकार की अनुदान राशि, सहित अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं।
आवेदक का आरोप है कि निर्धारित 30 दिनों के भीतर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर की।
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव सिरको को 15 दिनों के भीतर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि मांगी गई जानकारी की एक प्रति कार्यालय में भी प्रस्तुत की जाए।
हालांकि, आवेदक का कहना है कि आदेश जारी होने के काफी समय बाद भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा न तो मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई है और न ही आदेश का पालन किया गया है। इससे सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब आवेदक ने कहा है कि यदि शीघ्र जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो वे छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग करेंगे। यह मामला सरकारी अभिलेखों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आपको बतादे प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराना आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। इससे सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभावशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।