सरायपाली: ग्राम पंचायत बेहरापाली में सूचना के अधिकार की अनदेखी, पंचायत सचिव ने दी अधूरी जानकारी

देशराज दास सरायपाली। ग्राम पंचायत बेहरापाली, जनपद पंचायत सरायपाली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का खुला उल्लंघन सामने आया है।आवेदक द्वारा पंचायत में लगाए गए आरटीआई आवेदन के बावजूद पंचायत सचिव द्वारा अधूरी एवं अपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि एवं उसके उपयोग से संबंधित विस्तृत दस्तावेज—जैसे पंचायत प्रस्ताव, बिल वाउचर, रोकड़ बही, मूल्यांकन एवं सत्यापन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं।
लेकिन पंचायत सचिव द्वारा केवल आंशिक जानकारी देकर शेष महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आवेदक का कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी 30 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन यहां नियमों की अनदेखी की गई है। इस मामले को लेकर अब आवेदक द्वारा प्रथम अपील करने की तैयारी की जा रही है।
आवेदक का कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो मामला उच्च स्तर तक ले जाया जा सकता है।