महासमुंद

बसना: 3 अलग अलग जगहों व ढाबे में अवैध शराब बेचते दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आकाश राव गिरपूंजे तथा अनुविभागीय अधिकारी कपिल चंद्रा के निर्देशन में कोमाखान क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब बिक्री पर लगातार नजर रखी जा रही है।

प्रकरण 1
मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी प्रदीप यादव पिता थानु राम यादव उम्र 18 साल साकिन नर्रा थाना कोमाखान जिला महासमुंद के कब्जे से एक एक नीले रंग के कपड़े के छोले के अंदर 30 पाउच जेब्रा छाप देशी महुआ शराब प्रत्येक में 200ml भरी हुई कुल जुमला 6000ml कीमती 1500 ₹ व एक पुरानी साइकिल कीमती 500 रुपए कुल रकम2000 रुपये को मौके पर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया।

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक 135/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट मे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु महासमुंद न्यायालय भेजी गई!

प्रकरण 2
आरोपी जगदीश मेहर पिता शिरीष मेहर उम्र 25 साल साकिन भिलाई दादर थाना कोमाखान जिला महासमुंद को मुखबीर की सूचना मिलने पर केसरू निराला के चौरा पर घेराबंदी कर के कब्जे से 46 पाउच जेब्रा छाप देशी महुआ शराब प्रत्येक में 200ml भरी हुई कुल जुमला 9200ml कीमती 3220 रुपए व बिक्री रकम 350 रूपये कुल रकम 3570 रुपया को मौके पर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया!

आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा34(2) आबकारी एक्ट के पाए जाने से थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक 136/2022 धारा 34(2 आबकारी एक्ट में विधिवत गिरफ्तार किया गया!

प्रकरण 3
पुलिस अधीक्षक द्वारा होटल ढाबा रेस्टोरेंट चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की संतोष लोहार पिता आत्माराम उम्र 42 वर्ष साकिन उखरा थाना कोमाखान जिला महासमुंद के द्वारा देशी शराब भट्टी के पास लोगों को बैठाकर शराब पिने पि लवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है! आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 36( c)आबकारी एक्ट पाए जाने से थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक137/2022 धारा 36 (c)आबकारी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया है!

Back to top button